आपको पता होगा कि कोई व् गाड़ी को अधिनियम के अनुसार आप केवल 15 वर्षों तक ही चला सकते हैं। इस अवधि के बाद आपके गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) का नवीनीकरण अनिवार्य हो जाता है। यदि आप इसे नवीनीकृत नहीं कराते हैं और यदि ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, तो आप पर चालान किया जा सकता है।
अगर आपके गाड़ी का RC समाप्त हो गया है और आप इसका नवीनीकरण या Renewal कराना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा नीचे बताए गए चरणों का पालन करके अपने वाहन का RC नवीनीकृत कर सकते हैं और ट्रैफिक या सिविल पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले ई-चालानों से भी बच सकते हैं।
Vehicle RC Renewal Online कैसे करें?
- अब सबसे पहले आपको परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट या फिर https://parivahan.gov.in/parivahan/ इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही क्लिक करते है आपके सामने इस वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा, उसमें आपको मेन्यू बार में तीन पाई दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक लिस्ट प्रदर्शित होगी, उसमें आप “Vehicle Related Services” पर क्लिक करें।
- अब उसके बाद आपकेसामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, उसमें आपको अपना राज्य का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना आरटीओ का चयन करके नीचे स्थित “Proceed” बटन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने एक छोटा सा पेज खुल जाएगा, उसमें आपको कुछ जानकारी दी गई रहती है, फिर आप सबसे उपर स्थित “Proceed” के बटन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको “Renewal of Registration” पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके समक्ष एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर दर्ज करके नीचे स्थित “Verify Details” पर क्लिक करें।
- अब फिर उसके नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपके मोबाइल फोन पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके नीचे स्थित “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा
- क्लिक करते ही आपके सामने संबंधित फॉर्म खुल जाएगा, उसमें गाड़ी के मालिक और से संबंधित सारी जानकारी रहेगी, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए “Proceed / Pay” बटन पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे से संबंधित जानकारी आ जाएगी, फिर आपको पेमेंट करना है।
- जैसे है पेमेंट करते है आपके सामने आपके कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, फिर आपको उसमें से “Print CMW Form 25” पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं।
- उसके बाद आप Print CMW Form 25 के साथ–साथ उपर बताए गए दस्तावेज को ले करके आरटीओ ऑफिस में जा करके Vehicle RC Renewal करा सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
गर आप नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑफलाइन माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आरटीओ कार्यालय जाना होगा। वहां आपको फॉर्म संख्या 25 भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद, आपको फॉर्म के साथ आवश्यक सभी दस्तावेज़ और आपका फोटोग्राफ लगाकर आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा।
जरुरी दस्तावेज
इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों को आवश्यकता पड़ती है –
- फॉर्म संख्या 25
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
- आरसीबुक
- फिटनेस सर्टिफिकेट
- पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- भुगतान किए गए अप-टू-डेट रोड टैक्स के भुगतान का प्रमाण *
- बीमा प्रमाणपत्र
- पैन कार्ड की कॉपी या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 (जैसा लागू हो)
- चेसिस / इंजन नंबर
- वाहन मालिक का हस्ताक्षर