सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने Sarathi Parivahan सेवा पोर्टल का शुरु किया है। यह पोर्टल परिवहन विभाग और नागरिकों को वाहन से संबंधित उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है।
इस ऑनलाइन पोर्टल की मदद से, लोग अपने घरों से ही आरटीओ से जुड़ी सभी सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं। आज के इस लेख में हम सारथी परिवहन सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले हैं, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा-
- अब सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट – parivahan.gov.in पर जाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए Driving License Related Services पर क्लिक करें.
- अब क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने राज्य यानि जिस राज्य के आप निवासी है उसे सिलेक्ट करना होगा, जो कि नीचे तस्वीर में दर्शाया गया है।
राज्य का चयन करके सबमिट करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें कई सारे विकल्प दिए रहेंगे, यदि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करना होगा, यदि आप लर्निंग लाइसेंस बनवा चुके हैं तो आपको दूसरे विकल्प यानि कि “Apply for Driving Licence“ पर क्लिक करना होगा।
अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे है तो आप “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें बताया जायेगा कि आपका फॉर्म कितने चरणों मे कंप्लीट होगा, जैसा कि नीचे तस्वीर में दिखाई दे रहा है।
- इसके बाद “Continue” पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें की आवेदक की जन्म तिथि मांगी जाएगी उसको सही से भरकर सबमिट कर दें।
उसके बाद आपके समक्ष ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म प्रकट होगा, जिसमें मांगी गई सभी जरुरी जानकरियों को दर्ज करें, और दस्तावेजों को अपलोड करें. इसके बाद लाइसेंस शुल्क को जमा करके अपना ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट बुक करें.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- स्थाई पता का प्रमाण: आपके पास निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल के कनेक्शन की रसीद, राशन कार्ड, या तहसील से जारी निवास प्रमाण पत्र में से किसी एक का होना जरूरी है।
- आयु प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र आपकी उम्र की पुष्टि करता है कि आप 18 वर्ष के हैं या नहीं। इसके लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल या 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट में से कोई एक होना चाहिए।
- पहचान पत्र: इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या राशन कार्ड में से किसी एक का होना जरूरी है।
Driving Licence कितने प्रकार के होते है?
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस बनते है, जिससे कि आप अपने आवश्यकता अनुसार अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
- लर्निंग लाइसेंस
- स्थायी लाइसेंस
- डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस
- अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए योग्यता क्या है?
भारत में आवेदन जमा करने से पहले, आपको इसके पात्रता मानदंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसका विवरण नीचे दिया गया है –
प्रकार | योग्यता |
MCWG (Motor cycle without Gear) | आवेदक को 16 वर्ष का होना चाहिए और यदि वह 18 वर्ष से कम है तो माता-पिता / अभिभावक की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। |
MCW (Motorcycle with Gear) | इस प्रकार के लिए आवेदक को 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। |
Commercial License for transportation | आवेदक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और उसके पास LMV लाइसेंस होना चाहिए। |
शुल्क की जानकारी
प्रत्येक वर्ग के वाहन के लिए फॉर्म 3 में लर्नर्स लाइसेंस का निर्गमन | रु. 150.00/- |
लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट शुल्क | रु. 50.00/- |
ड्राइविंग की क्षमता के लिए परीक्षा, या पुनः परीक्षा, जैसा भी मामला हो (प्रत्येक वर्ग के वाहन के लिए) | रु. 300.00/- |
ड्राइविंग लाइसेंस का निर्गमन शुल्क | रु. 200.00/- |
Driving Licence Status ऐसे करें चेक
- अब पहले परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट – https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं।
- उसके बाद होमपेज पर मौजूद मेनू बार में “Driving Licence Related Service” पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपसे आपके राज्य की जानकारी मांगी जाएगी, तो ड्रॉपडाउन से अपना राज्य चुनें।
- अब आपके सामने कई सारे विकल्प खुल जाएंगे इनमें से आप “DL Status” विकल्प पर क्लिक करें।
उसके अलावा अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिंक – https://parivahan.gov.in/rcdlstatus/?pur_cd=101 पर क्लिक करके भी सीधे स्टेटस पेज पर पहुँच सकते हैं.
- उस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा जहां आपसे आपके DL नंबर और जन्मतिथि की मांग की जाएगी।
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आप “Check Status” पर क्लिक कर दें।
अब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस देख सकते हैं, साथ ही अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस हाल ही में Renewal करवाया है, तो आप इस प्रक्रिया की मदद से अपने Renewal Status को देख सकते हैं.
अपने वाहन का विवरण (Vehicle Details) जानें
अब इस पोर्टल पर आप अपने वाहन का विवरण भी जान सकते हैं, इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा-
- वाहन का विवरण जानने के लिए परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब आपको सूचना सेवाओं पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, हमें Know Your Vehicle Details पर क्लिक करना होगा।
- आपको एक नए पृष्ठ पर पुनः भेज दिया जाएगा
- पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर आगे पर क्लिक करना है
- अब आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में डालना है।
- इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है।
- अब आप नए पेज पर अपने वाहन नंबर और कैप्चा को दर्ज करके वाहन सर्च पर क्लिक कर दें.
- आवश्यक जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
Sarathi Parivahan पोर्टल पर Login करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले, परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बाद आपको लॉग इन पर क्लिक करना है।
- आपके सामने निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे- (वाहन लॉगिन, सारथी लॉगिन, डीलर लॉगिन)
- आपको अपनी जरूरत के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।
लॉगिन करने के बाद आप अपने वाहन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं।
Sarathi Parivahan पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
Sarathi Parivahan पर काफी सारी सेवाओं का लाभ आपको मिल सकता है, उनमें से कुछ सेवाओं की सूची निम्नलिखित है –
- एनओसी जारी करना
- लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन
- अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट
- वाहन रजिस्ट्रेशन
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन
- ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण
- डीएल . में नाम/पता परिवर्तन
- ड्राइवर को पीएसवी बैज जारी करना आदि।
पोर्टल के फायदे
सारथी परिवहन / mParivahan ऐप पोर्टल के कई फायदे हैं। नीचे हम सारथी परिवहन सेवा पोर्टल के कुछ प्रमुख लाभों को साझा कर रहे हैं, जो आपको इसकी विशेषताओं को विस्तार से समझने में सहायक होंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस सेवा
- ये सेवा के माध्यम से घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई भी आसानी से आवेदन कर सकता है।
- इस पोर्टल के माध्यम से, सरकार और भारत के नागरिकों के बीच ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में पारदर्शिता आई है साथ ही इस पोर्टल की वजह से समय की भी बचत होती है।
- इसकी मदद से कागजी कार्रवाई कम हो रही है और डिजिटल माध्यम को बढ़ावा मिल रहा है।
वाहन पंजीकरण सेवा
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार वाहन का पंजीकरण किया जाता है। वाहन पंजीकरण के लिए किसी व्यक्ति को आवेदन जमा करना होगा। वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए निर्देश निम्नलिखित हैं –
- वाहन के पंजीकरण के लिए स्थायी रूप से फॉर्म 20 भरें।
- पंजीकरण के प्रकार का चयन करें।
- पंजीकरण के भुगतान का भुगतान करें, जो पंजीकरण के प्रकार पर निर्भर करता है यानी कि पंजीकरण एचएसआरपी (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) या स्मार्ट कार्ड के लिए है।